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राजद्रोह मामलों में लगने वाली धारा के दुरुपयोग के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली, 09 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में लगने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के दुरुपयोग के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे ने याचिकाकर्ता वकीलों से कहा कि इनमें से कोई भी इस धारा से प्रभावित नहीं है इसलिए इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती है। यह याचिका वकील आदित्य रंजन, वरुण कुमार और कुछ दूसरे वकीलों ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के दुरुपयोग के मामले बढ़े हैं। इससे लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इस कानून का दुरुपयोग पत्रकारों, महिलाओं और छात्रों के खिलाफ किया जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि देश में लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास हो रहा है और धारा 124ए औपनिवेशिक काल की निशानी के तौर पर अभी भी बरकरार है। ये कानून ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज कुचलने के लिए था जिसे लोकतंत्र में जारी रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह कानून अब अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट रहा है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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