parambir-singh-gets-relief-from-arrest-till-june-22-in-atrocity-case
parambir-singh-gets-relief-from-arrest-till-june-22-in-atrocity-case

एट्रोसिटी मामले में परमबीर सिंह को 22 जून तक गिरफ्तारी से मिली राहत

मुंबई, 14 जून (हि.स.)। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में 22 जून तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि एट्रोसिटी मामले में परमबीर सिंह को 22 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 जून तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस एसएस शिंदे की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कहा कि परमबीर सिंह को सरकार अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधिकारी भीमराव घाडगे ने परमबीर सिंह पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। इसी मामले को रद्द कराने के लिए परमबीर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस बीच दीपक निकालजे नाम के एक बिल्डर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर परमबीर सिंह पर 200 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि 22 मार्च को हाईकोर्ट दीपक निकालजे की याचिका पर सुनवाई करेगा। हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in