गौवंश की हत्या पर 5 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान : पंचायती राज मंत्री
गौवंश की हत्या पर 5 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान : पंचायती राज मंत्री

गौवंश की हत्या पर 5 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान : पंचायती राज मंत्री

ऊना, 16 जुलाई (हि. स.)। हिमाचल प्रदेश गौहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत गौहत्या पर पांच वर्ष के कठोर कारावास अथवा 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार अधिनियम में संशोधन करेगी तथा कानून को और कड़ा किया जा सकता है। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने गुरुवार को जिला स्तरीय पशु कल्याण समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में जिला के गौ सदन संचालक शामिल हुए। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कुछ वाहन चालक जानबूझ कर सड़क पर गौवंश को टक्कर मारते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऐसे मामलों को भी गौ हत्या ही माना जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि एक अगस्त से गौ सदन संचालकों को प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक माह 500 रुपए प्रति गाय की राशि मिलना आरंभ हो जाएगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मार्च 2021 तक हिमाचल प्रदेश को बेसहारा पशु मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य के 11 जिलों में गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि देसी गाय प्राकृतिक खेती का आधार है, इसलिए प्रदेश सरकार गौ विज्ञान केंद्र बनाने पर विचार कर रही है, जहां पर गाय की उन्नत नस्ल तैयार की जाएगी तथा उन्हें किसानों को प्रदान किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/सुनील-hindusthansamachar.in

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