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ओडिशा सरकार ने किया 14 दिनों का आंशिक लॉकडाउन, कुछ जिलों में दी रियायत

-पांच प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट वाले 17 जिलों में ज्यादा छूट भुवनेश्वर, 16 जून (हि.स.) । ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लगाये गये लॉकडाउन में रियायत दी है। साथ ही सरकार ने आगामी 14 दिनों के लिए अर्थात 01 जुलाई सुबह पांच बजे तक आंशिक लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है । जिन 17 जिलों में कोरोना के पॉजिटिविटी की दर कम है उन जिलाें में लॉकडाउन के दौरान अधिक रियायत देने की घोषणा की गई है । राज्य के मुख्य सचिव सुरेश महापात्र ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन आंशिक लॉकडाउन की अवधि में राज्य के 30 जिलों को दो वर्ग में विभाजन किया है । जिन 17 जिलों में जहां कोरोना की पॉजिटिविटी की दर पांच प्रतिशत से कम है उन्हें ए वर्ग व जहां पाजिटिविटी दर अधिक है उन्हें बी वर्ग में रखा गया है । ए वर्ग में सुंदरगढ़, बलांगीर, सुवर्णपुर, गंजाम, गजपति, कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरि, कंधमाल, बौद्ध, संबलपुर, वरगढ, देवगढ, झारसुगुडा, कलाहांडी व नूआपडा जिले में रखा गया है। इन जिलों में संक्रमण की दर कम होने के कारण यहां दुकानें सुबह 6 बजे से शाम के पांच बजे तक खोला जा सकता है। इसी तरह राज्य सरकार ने मयुरभंज, बालेश्वर, भद्रक, कटक, केन्द्रापडा, जाजपुर, जगतसिंहपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, पुरी, खोर्धा, नयागढ जिले को रखा गया है । इन जिलों में सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक केवल आवश्यक सामग्रियों के दुकानें ही खोले जा सकेंगे । उन्होंने कहा कि शनिवार व रविवार के लिए पहले से लागू सप्ताहांत शॉटडाउन चालू रहेगा। रात के समय का कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दूध किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मिठाई की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि अस्पतालस बैंकिंग व कृषि कार्य के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं है। उद्योगों का काम भी चलेगा। निर्माण कार्य भी चलता रहेगा। किसी प्रकार की माल परिवहन को व्यवस्था पर रोक नहीं होगी । उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक मार्निंग वाक, जागिंग व साइक्लिंग को अनुमति दी गई है । लेकिन पार्क खोले नहीं जाएंगें । विवाह, उपवीत संस्कार व अन्य कार्यक्रमों के लिए जो रेस्ट्रिक्शन था, वह जारी रहेगा। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगायी गई है। उन्होंने कहा कि आम भक्तों के लिए मंदिर बंद रहेंगे लेकिन मंदिर की नीति होती रहेगी। जिम, सुइमिंग पुल आदि बंद रहेंगे। 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय चल सकेंगे । पार्क व शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे । आगामी एक जुलाई सार्वजनिक बस सेवा पर भी रोक लगायी गई है । हिन्दुस्थान समाचार/ समन्वय

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