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अब सिक्किम आने वाले पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य

गंगटोक, 01 अप्रैल (हि.स.)। सिक्किम सरकार ने देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य के गृह विभाग से जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब सिक्किम आने वाले सभी पर्यटकों के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलिमरेस चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। पर्यटकों को अब 72 घंटे पहले कराई गई आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के साथ सिक्किम आना होगा। यदि कोई पर्यटक आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के बिना सिक्किम में आता है तो उन्हें राज्य के नामित परीक्षण केंद्रों पर आरटी-पीसीआर/ट्रूनेट परीक्षण अनिवार्य रूप से करना होगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित होटल मालिकों, ट्रेवल एजेंटों और होम स्टे मालिकों की होगी। इन दिशा निर्देशों में बताया गया है कि रात का कर्फ्यू 10.30 बजे से सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान आपातकालीन सेवाओं के अलावा अन्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। राज्य के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान (रेस्तरां, बार, नाइट क्लब, पब, डिस्को, जिम आदि) रात 10 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। हालांकि यह नियम होटलों में रहने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। अगले आदेश तक सभी शनिवार को सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कंटेंमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति दी गई है। हालांकि कार्यक्रम के दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। दूसरी ओर आज से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी योग्य लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण भी शुरू हो गया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को किसी भी सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने पर प्रारंभिक टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी योग्य सरकारी कर्मचारियों को 01 मई, 2021 तक अनिवार्य रूप से टीकाकरण करने को कहा गया है। 01 मई, 2021 के बाद 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सार्वजनिक परिवहन के दौरान प्रारंभिक टीकाकरण प्रमाण पत्र पेश करना होगा। इसी तरह 01 मई के बाद विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को भी प्रारंभिक टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। यह नए दिशा-निर्देश 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगा। हिन्दुस्थान समाचार/बिशाल/रामानुज

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