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यूपी में अब शादी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 25 लोगों के जुटने की अनुमति

लखनऊ, 18 मई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में कोरोना को काबू करने के लिए सरकार कई जतन किए जा रहे हैं। सरकार ने अब विवाह सहित किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोगों की ही अनुमति का आदेश जारी किया है। पहले यह संख्या 50 थी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पहले के आदेश में शादी में खुले स्थानों पर 100 लोगों की और बंद एरिया में 50 लोगों की अनुमति थी। इसे अब घटाकर खुले या बंद एरिया में एक समय में अधिकतम 25 कर दिया गया है। उसमें भी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। इसमें सैनिटाइजन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक से 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू का निर्देश दिया है, जिसमें तमाम बंदिशें लागू हैं। इसके साथ ही बिना किसी कारण बाहर टहलने पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश है। अब सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत बंद या फिर खुले स्थानों पर समारोहों में एक समय में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी। इस दौरान भी कोविड के सारे प्रोटोकॉल के पालन करने होंगे। अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही मिली तो आयोजकों पर पूरी जिम्मेदारी होगी। प्रदेश में बीते कई दिनों से विवाह समारोह में बड़ी भीड़ एकत्र होने की सूचना आ रही थी। बाराबंकी में इस दौरान भोजन को लेकर मारपीट में एक की मौत भी हो गई थी। --आईएएनएस विकेटी/एसजीके

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