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नई प्राइवेसी पॉलिसी पर ह्वाट्स ऐप और केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, 03 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्स ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और व्हाट्स ऐप को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका सीमा सिंह और मेघन सिंह ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी किसी यूजर की सभी आनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए तैयार किया गया है। डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अभाव में यूजर्स को कंपनी के रहमोकरम पर भी निर्भर रहना होगा। याचिका में व्हाटस ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने से तत्काल रोकने की मांग की गई है। व्हाटस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक वो यूजर का डाटा किसी तीसरे पक्ष को शेयर नहीं करने के अधिकार को छीनता है। अगर व्हाटस ऐप यूजर्स का डाटा फेसबुक को शेयर करती है तो इसका मतलब है कि वो हर सेकंड यूजर का डाटा संग्रह करेगा और एक तरह से वो फेसबुक और उसकी कंपनियों की निगरानी में रहेगा। ऐसा करना गैरकानूनी है। व्हाटस ऐप के यूजर एक-दूसरे को संदेश देने के लिए उसका उपयोग करते हैं लेकिन उन सूचनाओं का उपयोग किसी पक्ष से करना गैरकानूनी है। पिछले 4 जनवरी को व्हाट्स ऐप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करते हुए अपने यूजर्स को इसे स्वीकार करने को कहा है।व्हाट्स ऐप ने कहा है कि अगर यूजर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करता है तो 8 फरवरी के बाद उसकी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। अब व्हाट्स ऐप ने इस समय सीमा को बढ़ाकर मई तक कर दिया है। व्हाटस ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी यूरोप में लागू नहीं की गई है। यूरोप में डाटा प्रोटेक्शन का कानून है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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