no-interim-relief-to-navneet-kalra-in-oxygen-consolidator-case
no-interim-relief-to-navneet-kalra-in-oxygen-consolidator-case

ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर मामले में नवनीत कालरा को अंतरिम राहत नहीं

नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को व्यवसायी नवनीत कालरा को उसके रेस्तरां से ऑक्सीजन कंसंस्ट्रेटर जब्त किए जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कालरा ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए साकेत कोर्ट का रुख किया था। विशेष न्यायाधीश, साकेत न्यायालयों, सुमित दास ने आदेश दिया कि कालरा की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष बुधवार सुबह 10 बजे रखा जाए। लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की सुनवाई न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, जिसकी जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। --आईएएनएस एसजीके

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in