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फिजिकल सुनवाई के दिन वकील की अनुपस्थिति पर कोई प्रतिकूल आदेश न जारी किए जाएं: हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 26 फऱवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालतों को आदेश दिया है कि फिजिकल सुनवाई के दिन अगर कोई वकील उपस्थित नहीं होता है तो कोई प्रतिकूल आदेश जारी नहीं किया जाए। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कुछ वरिष्ठ वकीलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। दरअसल फिजिकल सुनवाई में वकीलों के नहीं पहुंचने पर प्रतिकूल आदेश जारी हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकीलों की ओर से कहा गया कि फिजिकल सुनवाई के दौरान भी जो वकील दूसरी बीमारियों की वजह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होना चाहते हैं, उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश होने की अनुमति दी जाए। इन वकीलों ने कहा कि कई निचली अदालतों में फिजिकल हियरिंग के दौरान वकीलों के नहीं पहुंचने के बाद प्रतिकूल आदेश दिए जा रहे हैं। वकीलों ने हाईब्रिड सुनवाई की मांग की दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले पांच सौ से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डीएन पटेल को पत्र लिखकर हाईब्रिड तरीके से मामलों की सुनवाई की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि आमतौर पर मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जाए और अति आवश्यक होने पर ही खुली अदालतों में सुनवाई की जाए। पत्र में कहा गया है कि अगर मामलों की लिस्टिंग खुली अदालत में हुई है और अगर कोई वकील खुली अदालत में हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में हिस्सा लेने दिया जाए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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