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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की अगली सुनवाई अब 9 मार्च को

मथुरा, 19 फरवरी (हि.स.)। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा। दूसरी ओर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने दायर किए गए वाद की प्रतिलिपि अदालत से मांगी। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 मार्च तय की गई है। सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ट्रस्ट की ओर से लखनऊ निवासी मनीष यादव ने 23 दिसम्बर, 2020 को श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन नेहा बनौदिया की अदालत में वाद प्रस्तुत किया था। इसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर 13.37 एकड़ की पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को देने की मांग की गई है। अदालत की नोटिस पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के प्रतिनिधि पेश हुए। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने दायर वाद की कॉपी मांगी, जो अदालत की ओर से मुहैया कराई गई। इसी मामले में सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ट्रस्ट के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत को पिछले दिनों प्रार्थना पत्र देकर जन्म स्थान परिसर की वस्तु स्थिति जानने के लिए कमीशन गठित करने की मांग की थी। इस मामले में भी शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। उधर, इस वाद में पक्षकार बनने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई हुई। इस पर सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ट्रस्ट के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र की कापी अदालत से मांगी। उन्होंने बताया कि पक्षकार बनने के लिए महासभा की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र का अध्ययन करने के बाद अदालत में अपना जवाब दाखिल करेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/महेश/सुनीत

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