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राष्ट्रीय खेल घोटाला : खेल समिति के आरोपित सदस्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रांची, 23 जून (हि.स.)। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपित हीरा लाल दास को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने हीरा लाल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत खारिज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। हीरा लाल दास पर राष्ट्रीय खेल कमिटी के सदस्य होते हुए खेल सामग्रियों की खरीद और राष्ट्रीय खेल के दौरान खरीदी गयी अन्य सामग्रियों में अनियमितता बरतने का गंभीर आरोप है। मामले में बुधवार को जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में वीसी के जरिये सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। साथ ही हीरा लाल की जमानत मंजूर करने का कोर्ट से आग्रह किया। एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज वर्मा अदालत में उपस्थित हुए और बताया कि आरोपित के खिलाफ जांच में कई तथ्य पाए गए हैं। यह आरोप वित्तीय अनियमितता से संबंधित हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए याचिका ठुकरा दी। उल्लेखनीय है कि राजधानी रांची के खेल गांव में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन वर्ष 2011 में हुआ था। इसके बाद पूरे आयोजन के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। इस मामले की जांच फिलहाल एसीबी कर रही है। इस पूरे आयोजन के दौरान आर के आनंद अध्यक्ष थे और उनकी भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। हीरा लाल दास के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक हीरा दास फरार चल रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ विकास

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