नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के लिए संशोधित नोटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली, 13 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली के नेशनल लॉ युनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण देने संबंधी संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी। पिछले 7 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ युनिवर्सिटी को संशोधित नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था। दरअसल हाईकोर्ट ने पिछले 29 जून को नेशनल लॉ युनिवर्सिटी में दाखिले के लिए दिल्ली के संस्थान से पढ़े हुए छात्रों को दाखिले में पचास फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने युनिवर्सिटी को आदेश दिया कि एलएलबी और एलएलएम में दाखिले के लिए पहले से चले आ रहे प्रावधान ही लागू होंगे। उसके बाद नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ने दाखिले के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी आरक्षण नहीं देने की बात थी। नेशनल लॉ युनिवर्सिटी के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने युनिवर्सिटी को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने हमारे आदेश का गलत मतलब निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के आदेशों का लॉ युनिवर्सिटी ज्यादा बेहतर तरीके से व्याख्या कर सकते हैं लेकिन आपने हमारे आदेश के चुनिंदा अंशों के आधार पर वह किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। सुनवाई के दौरान नेशनल लॉ युनिवर्सिटी ने कहा कि उनसे कोर्ट का आदेश समझने में गलती हुई है। युनिवर्सिटी ने कहा कि अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी आरक्षण दिया गया तो वे सभी छात्रों को हॉस्टल की सुविधा नहीं दे पाएंगे। युनिवर्सिटी ने कहा कि वो दाखिले के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप 13 जुलाई तक नोटिफिकेशन कोर्ट में दाखिल करें। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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