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मुंबई: टीआरपी घोटाले में सेशन कोर्ट ने पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका ठुकराई

राजबहादुर यादव मुंबई, 20 जनवरी (हि.स.)। टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) घोटाले के आरोपित ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका बुधवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने ठुकरा दिया है। पार्थो दासगुप्ता के वकील ने कहा कि वे जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। जानकारी के अनुसार टीआरपी घोटाले में पार्थो दासगुप्ता को मुंबई पुलिस ने 24 दिसम्बर 2020 को गिरफ्तार किया था। पार्थो दासगुप्ता के वकील ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में 4 जनवरी को जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया था। इसी वजह से आज सेशन कोर्ट में पार्थो दासगुप्ता के वकील ने जमानत याचिका पेश की थी। मामले की सुनवाई के दौरान पार्थो दासगुप्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुअक्विल की तबीतय खराब है और उन्हें डायबिटीज की शिकायत है। बीमारी की वजह से ही पार्थों दासगुप्ता को पिछले सप्ताह जेजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। साथ ही बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि बीएआरसी में वे अकेले कोई भी निर्णय नहीं लेते थे वरन कोई भी निर्णय सामूहिक तरीके से लिया जाता था। सरकारी वकील ने कहा कि पार्थो दासगुप्ता को जमानत देने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। इसके बाद सेशन कोर्ट ने पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका ठुकरा दी । हिन्दुस्थान समाचार-hindusthansamachar.in

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