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मप्र के लव जिहाद कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाई कोर्ट जाइए नई दिल्ली, 19 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ बने मध्यप्रदेश के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम इस तरह के दूसरे याचिकाकर्ताओं को भी पहले हाईकोर्ट जाने को कह चुके हैं। आप भी वहां जाइए। सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर नोटिस जारी कर चुका है जिनमें अवैध धर्म परिवर्तन के खिलाफ बने एक से ज़्यादा राज्यों के कानूनों को चुनौती दी गई है लेकिन सिर्फ एक राज्य तक सीमित याचिकाओं को हाईकोर्ट जाने के लिए कह रहा है। कोर्ट ने पिछले 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश को पक्षकार बनाया था। कोर्ट ने जमीयत उलेमा ए हिंद को भी अपना पक्ष रखने की अनुमति दी थी। पिछले 6 जनवरी को कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/सुनीत

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