म.प्रः निकाय कर्मचारी भी अब कोविड-योद्धा, दुर्घटना पर परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपए

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भोपाल, 25 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश सरकार ने ''मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना'' में नगरीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अन्य अधिकारी-कर्मचारी जो कोविड-19 महामारी के लिए सेवाएँ दे रहे हैं, को भी शामिल किया गया है। उक्त जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रविवार को दी । सिंह ने कहा है कि इन कर्मचारियों की कोरोना (कोविड-19) वायरस के कारण अथवा कोविड-19 से संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके निकटतम परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा अतिशीघ्र दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अधीनस्थ नगरी निकाय के किसी भी पात्र कर्मचारी की इन परिस्थितियों में मृत्यु होती है तो नियमानुसार दावेदार का दावा प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि एक समय-सीमा में उन्हें 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार इन गतिविधियों की समीक्षा भी की जा रही है। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ. मयंक चतुर्वेदी

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