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कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय को ड्रोन उपयोग करने की अनुमति

नई दिल्ली, 19 फरवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को ड्रोन उपयोग करने की अनुमति दे दी। विभिन्न शर्तों के आधार पर यह अनुमित दी गई है। इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को समर्थन देने के लिए रिमोट सेंसिंग की भी इजाजत प्रदान की गई है। नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शुक्रवार को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को सुदूर से संचालित विमान प्रणाली (आरपीएएस) के उपयोग की सशर्त छूट दी है। इस अनुमति के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ड्रोन का उपयोग देश के 100 जिलों के कृषि क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग डाटा एकत्रित करने के लिए करेगा। यह डाटा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत उपज अनुमान के लिए एकत्रित किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने इस अनुमति के साथ कहा है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृत एसओपी के अनुसार एक अनुभवी प्रशिक्षितकर्मी आरपीएएस का संचालन करेगा। इसके साथ ही मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि दूर से विमान संचालित करने वाले कर्मी स्वीकृत एफटीओ, आरपीटीओ के माध्यम से प्रशिक्षित हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आरपीएएस को कामकाजी स्थिति में सुनिश्चित करेगा और स्वीकृत एसओपी के अनुसार देखभाल करेगा और किसी आकस्मिक गड़बड़ी तथा उपकरणों में खराबी से उत्पन्न समस्या के लिए जिम्मेदार होगा। इसके साथ ही वह प्रत्येक आरपीए उड़ान का रिकॉर्ड रखेगा और मांगने पर ऐसे रिकॉर्ड डीजीसीए को उपलब्ध कराएगा। हिन्दुस्थान समाचार/अजीत

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