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हरियाणा के सीएम का ऐलान मनोज यादव ही रहेंगे डीजीपी

एक्सटेंशन के बारे में केंद्र को किया सूचित शराब व रजिस्ट्री घोटाले की रिपोर्ट पर हो रहा अध्ययन बजट सत्र में आएगा लव जिहाद व संपत्ति नुकसान की आंदोलनकारियों से भरपाई का बिल चंडीगढ़, 28 फरवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि आईपीएस मनोज यादव ही हरियाणा के पुलिस महानिदेशक रहेंगे। इसे लेकर किसी तरह की आशंका नहीं है। सरकार ने आगामी आदेशों तक एक्सटेंशन दे रखी है। इस बारे में केंद्र को भी सूचित कर दिया गया है। गृहमंत्री अनिल विज डीजीपी के खिलाफ हैं और गृह सचिव राजीव अरोड़ा को नये डीजीपी के लिए पैनल बनाकर यूपीएससी में भेजने के आदेश दे चुके हैं। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज यादव हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं। वह लंबे समय तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहे। दो साल पहले हरियाणा सरकार के आग्रह पर उन्हें प्रतिनियुक्ति पर हरियाणा का डीजीपी बनाकर भेजा गया। केंद्र ने दो वर्षों के लिए मनोज यादव की सेवाएं हरियाणा को सौंपी थी। उनका दो वर्ष का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो चुका है, मगर इससे पहले ही सरकार ने उन्हें आगामी आदेशों तक के लिए एक्सटेंशन दे दी। 23 फरवरी को ही विज ने गृह सचिव को पत्र लिखा और 2 मार्च से डीजीपी की पोस्ट को खाली समझने को भी कहा है। रविवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि मनोज यादव का केंद्र में मर्ज हो चुका है। उन्हें दो वर्षों के लिए हरियाणा लाया गया था। दो साल पूरे होने से पहले ही सरकार ने उन्हें आगामी आदेशों तक एक्सटेंशन दे दी। इसके लिए केंद्र को भी सूचित किया जा चुका है। केंद्र सरकार को कोई परेशानी नहीं है। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि जहरीली शराब से 47 लोगों की मौत और अवैध शराब तस्करी से जुड़ी एडीजीपी श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता वाली एसआईटी की रिपोर्ट सीएम के पास पहुंच चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज की सिफारिशें भी इस रिपोर्ट के साथ हैं। इसी तरह से राज्य के सभी छह मंडलों के आयुक्तों की रजिस्ट्री घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट भी डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला के माध्यम से सीएम के पास आई है। इन रिपोर्ट के बारे में पूछने पर सीएम ने कहा कि अभी अध्ययन चल रहा है। जल्द ही इस बारे में सरकार अपना पक्ष जारी करेगी। सीएम ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से लव जिहाद के मामलों से निपटने के लिए बनाए जाने वाले कानून का मसौदा उनके पास पहुंच गया है। निजी व सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से करने के लिए भी सरकार कानून बनाएगी। इसका ड्रॉफ्ट बिल भी सीएमओ में आ चुका है। हिन्दुस्थान समाचार

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