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महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य किया आरटी-पीसीआर, केंद्र ने जताया विरोध

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर (आईएएनएस)। केंद्र ने बुधवार को मुंबई हवाई अड्डे पर सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य करने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश का विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य की है, चाहे यात्री किसी भी देश से क्यों न आया हो। महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा, यह एसओपी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत है। महाराष्ट्र सरकार ने इंट्रा-स्टेट यात्रियों के लिए या तो पूरी तरह से टीकाकरण या वैध आरटी-पीसीआर परीक्षण और अंतर-राज्यीय यात्रियों के लिए बिना किसी अपवाद के आरटी-पीसीआर परीक्षण (48 घंटे) अनिवार्य कर दिया है। राज्य में आगमन पर आरटी-पीसीआर परीक्षण निगेटिव पाए जाने के बावजूद सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14-दिवसीय होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में किसी भी अन्य हवाई अड्डे के लिए कनेक्टिंग उड़ानों वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए, महाराष्ट्र में पहले आगमन हवाई अड्डे पर एक आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार, परिणाम निगेटिव होने पर ही उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। कई देशों में पाए गए नए कोविड वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने यह उपाय किए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने पत्र में कहा, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी और दिशानिर्देशों के विपरीत है। इसलिए, मैं आपसे राज्य द्वारा जारी किए गए आदेशों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ संरेखित करने का आग्रह करता हूं, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिशानिर्देशों का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। पत्र में कहा गया है, मैं यह भी सलाह दूंगा कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए राज्य सरकार के इस तरह के संशोधित आदेशों का व्यापक प्रचार किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। --आईएएनएस एकेके/एएनएम

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