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युवक की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा
बांदा (उप्र), 13 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक अदालत ने तेरह वर्ष पूर्व एक युवक की हत्या मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवदत्त मिश्रा क्लिक »-www.ibc24.in