जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट के मामले पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को
नई दिल्ली, 28 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट के मामले पर अभी तक किसी कमेटी का गठन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर अब 7 अगस्त को सुनवाई करेगा। पहले यह सुनवाई 5 अगस्त को होनी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को मांग की कि इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त की बजाय 7 अगस्त को की जाए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही धारा 370 हटाई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 7 अगस्त को करने का आदेश दिया। पिछली 16 जुलाई को कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था। यह याचिका फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए 4जी की जरूरत पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को एक हाई पावर्ड कमेटी का गठऩ करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। ये कमेटी याचिकाकर्ताओं की समस्याओं पर गौर करेगी। कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया था कि वो जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट से जुड़ी जमीनी हकीकत पर गौर करेगी। साथ ही वे जम्मू-कश्मीर के पत्रकारों, डॉक्टरों और वकीलों की समस्याओं पर गौर करेंगे और धीमे नेटवर्क का वैकल्पिक हल निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार में संतुलन की जरूरत है। हम यह समझते हैं कि जम्मू-कश्मीर में संकट है। हम यह भी समझते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in