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निवेश करने से पहले निधि कंपनियों की स्थिति का सत्यापन कर लें निवेशकःकॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 फरवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार ने निवेशकों को सलाह दी है कि वह अपने मेहनत की कमाई का कंपनियों में निवेश करने से पहले उसकी स्थिति का भली भांति पता कर लें। केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसी कंपनियों का सदस्य बनने और अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करने से पूर्व, विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा निधि कंपनी के रूप में उनकी स्थिति की घोषणा के साथ-साथ उनके पूर्व की स्थिति का अच्छी तरह सत्यापन कर लें। मंत्रालय ने कहा कि संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 और निधि नियमावली 2014 के तहत कंपनियों को फॉर्म एनडीएच-4 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को आवेदन करते हुए स्वयं को अपडेट (वे कंपनियां जिन्हें पहले कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निधि कंपनी के रूप में घोषित किया गया था) करने या निधि कंपनी (वे कंपनियां जिन्हें 1 अप्रैल, 2014 के बाद निधि कंपनी के रूप में निगमित किया गया था) के रूप में घोषित करने की जरूरत है। मंत्रालय ने आगे कहा कि फॉर्म एनडीएच-4 में आवेदनों की जांच करते हुए यह देखा गया है कि ये कंपनियां नियमों के प्रावधानों का ठीक तरह अनुपालन नहीं कर रही हैं। इस कारण अपनी घोषणा के संबंध में कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि ये कंपनियां निधि कंपनी के रूप में घोषित होने के योग्य नहीं पाई गई हैं। हिन्दुस्थान समाचार/अजीत

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