मछुआरों की हत्या के मामले में भारत को इटली से मुआवजे का अधिकार: अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल
मछुआरों की हत्या के मामले में भारत को इटली से मुआवजे का अधिकार: अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल

मछुआरों की हत्या के मामले में भारत को इटली से मुआवजे का अधिकार: अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल

नई दिल्ली, 02 जुलाई (हि.स.)। भारत ने इटली के दो सुरक्षाकर्मियों द्वारा केरल के दो मछुआरों के हत्या संबंधी अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में चल रहे मामले में जीत हासिल की है। हेग स्थित स्थाई मध्यस्थता अदालत ने भारत के पक्ष में सुनाए गए फैसले में कहा है कि भारत को मछुआरों की हत्या के मामले में मुआवजा हासिल करने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा है कि इटली के सुरक्षाकर्मियों ने समंदर संबंधी अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया था जिससे भारत की नौवहन स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ था। भारत को मछुआरों की मौत पर मुआवजा हासिल करने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि मुआवजे की धनराशि के बारे में वह अलग से सुनवाई करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि वह ट्रिब्यूनल के फैसले के बारे में संबंधित पक्षों के साथ संपर्क में है। उल्लेखनीय है कि केरल समुद्र तट के पास 15 फरवरी 2012 को इटली के टैंकर एंड रिका लेक्सी और भारतीय मछुआरा वोट सैंट एंटोनी का आमना सामना हुआ था। इटली के सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी में दो मछुआरों की मौत हो गई थी। केरल पुलिस ने इन सुरक्षाकर्मियों सल्वातोरे गिरोने और मासिमिलियानो लातोरे को गिरफ्तार किया था। लंबे समय तक अदालती कार्रवाई चली थी। बाद में इन सुरक्षाकर्मियों को इटली जाने की अनुमति दे दी गई थी अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन सुरक्षाकर्मियों को कानूनी प्रक्रिया से छूट (इम्यूनिटी) हासिल थी। इसलिए मामले की सुनवाई किसी भारतीय अदालत में नहीं हो सकती। अदालत ने माना कि इस घटना के मामले में भारत और इटली दोनों का अधिकार क्षेत्र है। अदालत ने इटली के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि वह इन सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ आपराधिक जांच करेगा। लेकिन अदालत ने सुरक्षाकर्मियों की गिरफ्तारी को लेकर भारत सरकार से मुआवजा हासिल करने की इटली की दलील को खारिज कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार/अनूप/सुफल-hindusthansamachar.in

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