आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर किया 30 सितंबर तक
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर किया 30 सितंबर तक

आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर किया 30 सितंबर तक

आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर किया 30 सितंबर तक नई दिल्ली| सरकार ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख और दो महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने कहा, कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर आयकर दाताओं को और राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तवर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए आय कर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। उल्लेखनीय है कि वित्तवर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है। SBI ने ग्राहकों को दी चेतावनी! तुरंत अपनाएं ये उपाय वरना खाली हो जाएगा बैंक खाता वहीं, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए सहज (आईटीआर-1) फॉर्म, आईटीआर-2 फॉर्म, आईटीआर-3 फॉर्म, सुगम (आईटीआर-4) फार्म, आईटीआर-5 फॉर्म, आईटीआर-6, आईटीआर-7 फॉर्म और आईटीआर-वी फॉर्म जारी किए हैं। कोविड-19 संकट के चलते सरकार के आयकर रिटर्न दाखिल करने को लेकर दी गई विभिन्न छूटों का लाभ टैक्सपेयर्स तक पहुंचाने के लिए आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी- केवल एनपीए के डर से कर्ज के अच्छे प्रस्ताव खारिज न करें सरकर ने आयकर अधिनियम-1961 के तहत रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में कई रियायतें दी हैं। इसके लिए सरकार कराधान और अन्य अधिनियम (कुछ प्रावधानों से राहत) अध्यादेश- 2020 लेकर आई है। इसके हिसाब से आयकर की धारा 80सी (जीवन बीमा, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि), 80डी (स्वास्थ्य बीमा) और 80जी (दान) इत्यादि के तहत ली जाने वाली छूट के लिए अंतिम निवेश तिथि बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। Thank You, Like our Facebook Page - @24GhanteUpdate 24 Ghante Online | Latest Hindi News-24ghanteonline.com

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