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मप्र में वैध होंगी अवैध कॉलोनियां, कैबिनेट ने दी मप्र नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021 को मंजूरी

-चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार के लिए 316 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत भोपाल, 24 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिये गये। नगरीय निकाय के चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अवैध कालोनियों और बिना अनुमति किए निर्माण वैध करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2021 के मसौदे को मंजूरी दी गई। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सहयोग से जनता को विशिष्ट चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार से संबंधित निर्माण कार्य करने के लिए 316 करोड 96 लाख रुपये की स्वीकृति दी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बैठक में लिये गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय सागर में वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना के लिए तीन पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने दो पत्रकार सुनील तिवारी और नरेन्द्र कुलश्रेष्ठ की गंभीर बीमारी को विशेष परिस्थिति में विशेष प्रकरण मानते हुए नियमों को शिथिल करते हुए सम्मान निधि देने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021 उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 का अनुमोदन किया। इस विधेयक में कॉलोनाईजर के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, कॉलोनी विकास की अनुमति की प्रक्रिया को सुस्पष्ट एवं सरल किये जाने के लिए संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, जिससे प्राधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। कॉलोनी विकास की अनुमति के उल्लघंन के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत कॉलोनियों के विकास के अपराध पर शास्ति प्रदान करने संबंधी कड़े प्रावधान भी संशोधन विधेयक में किये गये है, जिसमें अप्राधिकृत कॉलोनी विकास पर अंकुश लगाया जाना संभव हो सकेगा। अप्राधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित किये जाने के बाद उनमें नागरिक अधोसंरचना का समुचित विकास सुनिश्चित हो सके तथा अप्राधिकृत कॉलोनियों के अभिन्यास के नियमितीकरण एवं इनमें भवन अनुज्ञा प्रदान की जा सके ऐसे प्रावधान संशोधन विधेयक में किये गये है। इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत निर्माण के अपराध को शमन करने के लिए एफ.ए.आर. के 10 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को बढ़ाया जाकर 20 प्रतिशत किये जाने के प्रावधान भी किये गये हैं। वाणिज्यिक कर मंत्री सारंग ने बताया कि मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तावित वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम 2 माह के लिये देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था तथा संपूर्ण वर्ष 2021-22 के लिये भांग की दुकानों के निष्पादन, विनिर्माण इकाईयों, वेयर हाउस तथा बार लायसेंस के प्रदाय की व्यवस्था का अनुमोदन किया। भिण्ड सैनिक स्कूल के लिए अनुमोदन उन्होंने बताया कि कलेक्टर भिण्ड द्वारा सैनिक स्कूल के लिए औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 50 एकड़ भूमि चिन्हित कर आवंटन के लिए प्रस्तावित की हैं। राज्य शासन के दायित्वों के लिए कुल व्यय 3 करोड़ रूपये राज्य बजट में प्रावधानित किया गया हैं। अधोसंरचना निर्माण के लिए राशि 70 से 100 करोड़ रुपये तक व्यय होना संभावित है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा वहन किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन दिया। हिन्दुस्थान समाचार/मुकेश

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