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मध्‍य प्रदेश में हैं तो सोशल मीडिया पर कोरोना संबंधी कुछ भी ना करें पोस्‍ट, होगी जेल

भोपाल, 04 मई (हि.स.)। राज्य के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में भ्रामक जानकारियां पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने मंगलवार को बताया कि कोरोना के आपदा काल में एम्बुलेंस संबंधी शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कोरोना नियंत्रण की समीक्षा बैठक में तय किया है कि राज्य स्तर से एम्बुलेंस की दरें तय की जायेंगी, जिससे जनता को अनावश्यक परेशानी न हो। डॉ. मिश्रा ने बताया कि कोरोना की समीक्षा बैठक में विभिन्न स्थानों से एम्बुलेंस वालों द्वारा मनमाना किराया वसूल करने, परिजनों से दुर्व्यवहार इत्यादि की शिकायतों को संज्ञान में लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि एम्बुलेंस की राज्य स्तर से निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूल किये जाने पर संबंधित एम्बुलेंस मालिकों से सख्ती निपटा जायेगा तथा कड़ी कार्रवाई की जायेगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि पर कोरोना के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट की जा रही हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी। वैक्सीनेशन के पहले पोर्टल पर पंजीयन करायें डॉ. मिश्रा ने 5 मई से प्रारंभ होने वाले 18+ वैक्सीनेशन के लिये पात्र सभी लोगों से पोर्टल पर पंजीयन कराने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा है कि पंजीयन उपरांत मैसेज प्राप्त होने पर ही टीकाकरण के लिये वैक्सीनेशन सेंटर जायें। डॉ. मिश्रा ने बताया कि जनता को असुविधा और संक्रमण से बचाने के लिये भी अस्पतालों के अन्यत्र वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जायेगी। साथ ही अपील की है कि वैक्सीनेशन के लिये अनावश्यक भीड़ न लगायें, अपना नम्बर आने पर ही वैक्सीनेशन करायें। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ. मयंक चतुर्वेदी

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