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गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को फिर से किया बहाल

जयपुर, 14 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी को बहाल कर दिया, जिनकी बर्खास्तगी को पहले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) ने निरस्त कर दिया था। आईएएनएस से बात करते हुए, चौधरी ने इसकी पुष्टि की कि उन्हें 12 मई को रात 10.15 बजे से भारतीय पुलिस सेवा से बहाल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 12 मई से कुछ अधिकारियों ने हमारे आवास का दौरा किया और औपचारिकताएं पूरी कीं। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी को फरवरी 2019 में गंभीर व्यक्तिगत कदाचार के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था । उन्होंने अपनी पत्नी से कानूनी रूप से अलग हुए बिना ही किसी अन्य महिला के साथ संबंध बना लिए थे। चौधरी ने जोधपुर में सीएटी में अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी, जिसे दिल्ली में प्रधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया। 12 मई को जारी एमएचए के आदेश में कहा गया है, इस मामले की जांच प्राधिकारी द्वारा अधिकरण के आदेश के आलोक में 10 दिसंबर, 2020 को की गई, माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली के आदेश की दिनांक 19 मार्च, 2021, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई, 2021 को आदेश दिया और पंकज चौधरी पर सेवा से बर्खास्तगी का जुर्मानी लगाने और मामले में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों/निदेशरें से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन में चौधरी को बहाल किया जाए। सक्षम प्राधिकारी ने फैसला किया कि पंकज चौधरी, आईपीएस (आरजे: 2009) को तत्काल प्रभाव से सेवा में बहाल किया जाए। हालांकि, यह उनके कदाचार के कृत्यों के लिए संबंधित नियमों के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। इसे सेवा से खारिज कर दिया गया है। उनके शामिल होने की खबर फेसबुक पर उनकी पत्नी ने साझा की, जिन्होंने कहा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पंकज चौधरी 12 मई से रात 10.15 बजे भारतीय पुलिस सेवा में फिर से शामिल हुए। --आईएएनएस एसएस/आरजेएस

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