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तिहाड़ जेल में कैदी की मौत पर हाईकोर्ट ने पुलिस से किया जवाब तलब

नई दिल्ली, 09 जून (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में एक कैदी की रिहाई से ठीक एक दिन पहले हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली पुलिस को 8 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका मृतक कैदी श्रीकांत ऊर्फ अप्पू की मां ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि श्रीकांत के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज किए गए थे। उन मामलों में उसे 13 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से वो जेल में ही बंद था। जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी की अनुशंसाओं के मुताबिक श्रीकांत को 15 मई को रिहा किया जाना था। याचिका में कहा गया है कि 14 मई को जेल प्रशासन की मदद से उसकी हत्या कर दी गई। श्रीकांत की मां ने याचिका में कहा है कि वो जेल में दुर्व्यहार की शिकायत किया करता था। याचिका में श्रीकांत की मां ने कहा है कि उसे भरोसेमंद सूत्रों ने बताया है कि तिहाड़ जेल के उप अधीक्षक उसकी हत्या का मुख्य साजिशकर्ता था। याचिका में कहा गया है कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में हुई मौत किसी भी सभ्य समाज के लिए खबसे खराब अपराधों में माना जाता है। क्या किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद उसके मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। याचिका में इस मामले की जांच के लिए घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का आदेश देने की मांग की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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