High court reprimanded Income Tax Department for not returning 5 crore seized
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हाई कोर्ट ने कंपनी के जब्त पांच करोड़ न लौटाने पर आयकर विभाग को फटकारा

हैदराबाद, 14 जनवरी (हि.स.)। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज नगर की मैक्टेक कंपनी की याचिका पर उसके जब्त पांच करोड़ रुपये वापस नहीं करने पर आयकर विभाग को फटकार लगाई। कोर्ट ने आयकर विभाग को कंपनी के पांच करोड़ रुपये देने के अलावा 12 प्रतिशत की दर ब्याज और बीस हजार रुपये खर्च के रूप में लौटाने का आदेश दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अमरनाथ गॉड की खंडपीठ ने कंपनी की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में बताया गया कि आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019 के प्रारंभ में मैक्टेक कंपनी के एक कर्मचारी विपुल से पांच करोड़ रुपये जब्त किये थे। कंपनी ने रुपयों से संबंधित सभी दस्तावेज पेश करने के बावजूद भी आयकर विभाग ने जब्त की राशि कंपनी को नहीं लौटाई। कोर्ट की खंडपीठ ने आज सुनवाई के दौरान आयकर विभाग को जमकर फटकार लगाई और कंपनी को उसके जब्त किए गए पांच करोड़ रुपये मय 12 फीसदी ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए। कोर्ट ने आयकर विभाग पर कानूनी कार्यवाही में खर्च 20 हजार रुपये भी कंपनी को देने का आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार /नागराज-hindusthansamachar.in

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