High court praises Delhi government for prevention of corona
High court praises Delhi government for prevention of corona

कोरोना रोकथाम के लिए हाईकोर्ट ने की दिल्ली सरकार की तारीफ

नई दिल्ली, 14 जनवरी (हि.स.) । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की प्रशंसा की। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में कोरोना के केस कम हो गए हैं, ऐसे में कोरोना से संक्रमित मरीजों को बीमारी के बाद की परेशानियों पर विशेषज्ञ कमेटी लगातार नजर रखे। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील सत्यकाम ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को बीमारी के बाद होने वाली तकलीफों को पर नजर रखने और उचित कदम उठाने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई है। तब कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी अपना काम करती रहे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। कोर्ट ने कहा कि अब कोरोना के केस कम हो रहे हैं और अगले हफ्ते से वैक्सीन देने का काम भी शुरू हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए पुख्ता तैयारी की गई है, ऐसे में इस याचिका का मकसद कामयाब होता दिख रहा है। 23 दिसंबर, 2020 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ब्रिटेन से आनेवाली उड़ानों को रोके जाने के केंद्र सरकार के फैसले के मद्देनजर दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह एयरपोर्ट के पास कोरोना से जुड़े नए खतरे को देखते हुए कोरोना की जांच और क्वारेंटाईन की सुविधाओं के लिए विशेष कदम उठाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वो कोरोना के रैपिड एंटिजन टेस्ट के मुकाबले आरटी-पीसीआर टेस्ट से करने पर ज्यादा जोर दें। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि कोरोना के मामलों में जिलास्तर पर गिरावट आई है। तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह केंद्र के निर्देश के मुताबिक आरटीपीसीआर टेस्ट करन पर ज्यादा जोर दे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वह कोरोना से ठीक हुए लोगों की तकलीफों की जांच कर उससे जुड़े एसओपी तैयार करे ताकि ऐसे लोग सामान्य जिंदगी फिर से जी सकें। याचिका राकेश मल्होत्रा ने दायर की है। याचिका में निजी और सरकारी अस्पतालों और लैब्स में कोरोना की पर्याप्त टेस्टिंग करने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। पहले की सुनवाई के दौरान राकेश मल्होत्रा ने कोर्ट से कहा था कि दिल्ली के निजी अस्पतालों को भी कोरोना अस्पताल घोषित किया गया है। इन अस्पतालों को भी लक्षणों वाले मरीजों के साथ-साथ बिना लक्षणों वाले मरीजों का भी टेस्ट करने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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