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जीएनसीटी संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, 04 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने लॉ स्टूडेंट श्रीकांत प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हए नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 जून तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम संविधान की धारा 13, 14, 19 और 239एए का उल्लंघन है। इस अधिनियम के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार को सीमित करते हुए उप-राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये संशोधन किया है। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम के तहत धारा 21 में कहा है कि दिल्ली सरकार का मतलब उप-राज्यपाल है। इस संशोधन की धारा 3 के तहत उप-राज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। इसकी धारा 5 के तहत कहा गया है कि दिल्ली सरकार को अपने किसी भी कार्यपालक कार्यों के पहले उप-राज्यपाल की सलाह लेना बाध्यकारी होगा। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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