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नारद स्टिंग मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेताओं की जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, बुधवार तक जेल हिरासत

कोलकाता, 17 मई (हि.स.)। बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार ममता कैबिनेट के दोनों मंत्रियों समेत चारों बड़े नेताओं की जमानत पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। अब चारों हैवीवेट नेताओं को बुधवार तक जेल हिरासत में रहना होगा। इससे पहले बैंकशाल कोर्ट में सीबीआई ने इन चारों नेताओं को वर्चुअल जरिए से पेश किया था जहां इन्हें 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी। इसके तुरंत बाद सीबीआई ने हाई कोर्ट में तत्काल सुनवाई की अर्जी लगाई। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में रात आठ बजे के बाद सुनवाई शुरू हुई। सीबीआई तथा गिरफ्तार किए गए नेताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने चारों की जमानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इन चारों को बुधवार तक जेल भेजने का आदेश दे दिया है। उल्लेखनीय है कि सोमवार सुबह सीबीआई की टीम ने राज्य के परिवहन मंत्री फिरहाद हकीम, पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, कमरहटी के तृणमूल विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निजाम पैलेस स्थित सीबीआई के दफ्तर में जा पहुंची थी और छह घंटे तक धरने पर बैठी रहीं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर को घेर लिया था जिसकी वजह से गिरफ्तार किए गए नेताओं को न्यायालय में सशरीर पेश नहीं किया जा सका। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश/मधुप

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