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सऊदी अरब में दफन पति की अस्थियां भारत लाने की मांग पर सुनवाई 15 अप्रैल को

नई दिल्ली, 08 अप्रैल (हि.स.)। सऊदी अरब में कब्र में दफन एक व्यक्ति के शव की अस्थियों को भारत वापस लाने के लिए उनकी पत्नी के अनुरोध पर भारतीय विदेश मंत्रालय वहां के विदेश मंत्रालय के साथ 12 अप्रैल को बैठक करेगा। इस बात की जानकारी आज विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से अस्थियां लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सऊदी विदेश मंत्रालय से इस संबंध में बात करने के लिए 12 अप्रैल को बैठक तय की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें सऊदी अरब की कोर्ट में मामले को ले जाने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार पत्र की जरूरत है। तब याचिकाकर्ता के वकील सुभाषचंद्रन केआर ने कहा कि वो अधिकार पत्र देने को तैयार हैं। उसके बाद कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को कहा कि वे अपनी कोशिश जारी रखें। कोर्ट ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए एमिकस क्युरी नियुक्त किया जाए। सुनवाई के दौरान पिछले 5 अप्रैल को हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वो महिला के पति के कब्र में दफन शव की अस्थियों को भारत वापस लाने के दूसरे कानूनी उपाय करे। पिछले 24 मार्च को विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि उसने सऊदी अरब के उच्चाधिकारियों से हाल ही में मुलाकात की है और वो मृतक की अस्थियों को जल्द भारत लाने की लगातार कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने पिछले 18 मार्च को विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वो सऊदी अरब में पहले नौकरी के दौरान रहने वाली महिला की अपने मृत पति के कब्र में दफन शव की अस्थियों को भारत वापस लाने की कार्रवाई में तेजी लाएं। सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट और वीजा डिवीजन के डायरेक्टर विष्णु कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया था कि महिला के पति संजीव कुमार के मृत्यु प्रमाण-पत्र में मुस्लिम होने की गलती उनके नियोजक सालेम अब्दुल्ला साद अल सकर की तरफ से की गई थी। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में यह महिला अपनी पुत्री के पास हिमाचल प्रदेश के ऊना में रह रही है। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/पवन/

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