गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य के बार, पब और सिनेमाघरों पर प्रतिबंध न लगाने पर सरकार से मांगा जवाब

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हैदराबाद, 06 अप्रैल (हि.स.)। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर मंगलवार को तेलंगाना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार को राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि बार, पब और सिनेमाघरों पर अब तक कोई प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। मंगलवार को हाई कोर्ट में कोरोना के मामलों को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोरोना परीक्षण, उपचार और नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की। इस पर कोर्ट ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आरटीपीआरसी परीक्षण तेजी से नहीं किए जा रहे हैं। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आरटीपीआरसी परीक्षण धीरे-धीरे बढ़ाए जा रहे हैं और वे कोर्ट को आश्वस्त करना चाहते कि परीक्षण तेजी से होंगे। इस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य में दूसरे चरण का कोरोना तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने कोरोना संक्रमण दर, मृत्यु दर के साथ बसस्टैंडों,रेलवे स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कराए गए परीक्षणों का विवरण और राज्य के कोरोना उपचार केंद्रों का विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अनाथ और वृद्धाश्रमों पर भी विशेष ध्यान देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कोरोना नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों और नियमों और जुर्माना का पालन न करने वालों के खिलाफ दर्ज मामलों का भी विवरण मांगा है। कोर्ट ने इन सभी मामलों पर 48 घंटों के भीतर एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/नागराज

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