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केरल के पूर्व मंत्री जलील ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

तिरुवनंतपुरम, 3 अगस्त (आईएएनएस)। पहली पिनाराई विजयन सरकार (2016-21) में उच्च शिक्षा मंत्री रहे के.टी. जलील, जिन्हें 13 अप्रैल को लोकायुक्त के फैसले के बाद ऐसा करने के लिए कहने के बाद पद छोड़ना पड़ा था, अब शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। केरल उच्च न्यायालय ने भी लोकायुक्त के फैसले को बरकरार रखा जिसमें उनके खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग और भाई-भतीजावाद में लिप्त होने के मामले में फैसला सुनाया था। जलील को एकमात्र राहत यह मिली कि केरल में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद लोकायुक्त का फैसला आया। जलील ने मलप्पुरम जिले के थवानूर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। लेकिन जब विजयन चुनिंदा कैबिनेट मंत्रियों के पास बैठे तो जलील की बस छूट गई। हालांकि जलील ने मंगलवार को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और लोकायुक्त और उसके बाद के उच्च न्यायालय के फैसले के निवारण की मांग की, जिसमें पूर्व की टिप्पणियों को बरकरार रखा गया था। संयोग से, मामला 2018 में जलील द्वारा की गई नियुक्ति से संबंधित है, जब उसने अपने करीबी रिश्तेदार को एक राज्य के स्वामित्व वाले निगम में महाप्रबंधक के रूप में तैनात किया था। जलील ने अपने करीबी रिश्तेदार के.टी. अदीब, को अपने मंत्रालय के तहत केरल राज्य अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम में महाप्रबंधक के रूप में और तब से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा - कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी में से थे। विधानसभा के अंदर और बाहर भारी विरोध के बाद, भले ही जलील ने इस बात का बचाव किया कि नियुक्ति क्रम में थी और उन्हें माकपा का समर्थन भी मिला, लेकिन अंत में अदीब ने पद छोड़ दिया और अपनी बैंकिंग नौकरी पर लौट आए। यह पी.के. जलील के गृह जिले मलप्पुरम के निवासी मोहम्मद शफी, जिन्होंने लोकायुक्त से संपर्क किया और उनके वकील जॉर्ज पूनथोटेम ने कहा कि फैसला बहुत स्पष्ट है और लोकायुक्त ने कहा है कि उन्हें मंत्री के रूप में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। --आईएएनएस एसएस/आरजेएस

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