फैसल फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया
फैसल फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

फैसल फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

नई दिल्ली, 06 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने दिल्ली के दंगों से जुड़े शिव विहार के राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के हिरासत में नहीं भेजने के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। करीब डेढ़ घंटे दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच जरुरी है और पुलिस के पास जांच के लिए एक दिन का ही हिरासत लेने का अधिकार बचा है। उसके बाद कोर्ट ने फैसला फारुख को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने दयालपुर थाने के संबंधित जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे फैसल फारुख को दिल्ली के बाहर कहीं लेकर नहीं जाएंगे। केवल स्थानीय साजिश की जांच की जाएगी। कोर्ट ने जांच के दौरान कोरोना से संबंधित एहतियात बरतने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जेल में सौंपने से पहले उसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋचा परिहार ने पिछले 24 जून को फैसल फारुख को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में चार महीने की देरी की गई है जबकि जांच अधिकारी को घटना के पहले दिन से उसकी जानकारी थी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले 20 जून को फैसल फारुख को पहले एफआईआर में जमानत दे दिया था। एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने फैसल को जमानत देते हुए कहा था कि चार्जशीट से ये कहीं प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी के पोपुलर फ्रंट, पिंजरा तोड़ या दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं के संपर्क में था। फैसल को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट पहुंची है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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