वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और दिव्यांगों को पोस्टल या डिजीटल बैलेट से वोट डालने की सुविधा दे चुनाव आयोगः आरके सिन्हा
वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और दिव्यांगों को पोस्टल या डिजीटल बैलेट से वोट डालने की सुविधा दे चुनाव आयोगः आरके सिन्हा

वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और दिव्यांगों को पोस्टल या डिजीटल बैलेट से वोट डालने की सुविधा दे चुनाव आयोगः आरके सिन्हा

पूर्व सांसद ने 65 से अधिक उम्र वालों के लिए पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा फिर से देने पर विचार करने का आयोग से किया आग्रह पटना, 17 जुलाई (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य व पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और दिव्यांगों को पोस्टल या डिजीटल बैलेट से वोट डालने की सुविधा दे। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 65 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा मिली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस आदेश को वापस ले लिया है। उन्होंने चुनाव आयोग से फैसले पर विचार करते हुए नये आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 65 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा देने का आदेश को क्यों वापस लिया गया इसका कारण तो पता नहीं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों से भी चुनाव आयोग से इसके लिए आग्रह करने को कहूंगा। कोरोना के इस महासंकट में यह अत्यंत आवश्यक है कि वरिष्ठ नागरिकों, बीमार जनों और दिव्यांगों को लंबी लाइन में खड़े होने की बजाये पोस्टल बैलेट या डिजीटल बैलेट से वोट डालने की सुविधा देने पर विचार किया जाये। इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। पूर्व सांसद सिन्हा ने कहा कि अगर बिहार की बात करें तो, जेपी आंदोलन से जुड़े मेरे सहित यहां के जितने भी नेता हैं चाहे वो नीतीश कुमार हों, लालू प्रसाद हों, रामविलास पासवान हों, सुशील कुमार मोदी हों या जगदानंद हों सभी की उम्र 65 से ज्यादा हो चुकी है। इसलिए सभी को मिलकर चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहिए कि फिर से पहले वाले आदेश को बहाल किया जाये। उल्लेखनीय है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 65 साल से अधिक उम्र वाले मतदाता अब पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने चुनौतियों का हवाला देते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया है। अब सिर्फ 80 साल से अधिक उम्र वाले, दिव्यांग और कोरोना वायरस से ग्रसित लोग ही पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर पाएंगे। यह नियम बिहार चुनाव के अलावा अन्य उपचुनावों पर भी लागू होगा। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/विभाकर-hindusthansamachar.in

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