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चुनाव आयोग ने ममता पर लगाया 24 घंटे के प्रचार संबंधी प्रतिबंध

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (हि.स.)। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सोमवार को 24 घंटों का प्रचार संबंधी प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही आयोग ने उनके कुछ बयानों की निंदा की। आयोग ने उन बयानों को गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने वाला बताया। आयोग ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी आदर्श आचार संहिता लगे होने के दौरान इस तरह के बयान देने से परहेज करें। आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी को सात और आठ अप्रैल को उनके बयानों को लेकर नोटिस जारी किया गया था। ममता बनर्जी को सात अप्रैल को दिए गए नोटिस में उनके मुसलमानों को अपना वोट विभाजित नहीं होने देने के लिए किये गए अनुरोध के बारे में था। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा था कि वे असल में शांति और सौहार्द के पक्ष में बोल रही थीं और इसे नुकसान पहुंचाने वालों को एक तरह से चेतावनी दे रही थीं। ममता बनर्जी ने आठ अप्रैल को अपने बयान में महिलाओं को वोटिंग से रोकने की किसी भी स्थिति में विद्रोह करने की अपील की थी। एक बयान में उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों को घेरकर वोट डालने के लिए कहा था। ममता बनर्जी ने 10 अप्रैल को अपने इस भाषण पर जवाब देते हुए अपने बयानों को सही ठहराया था। आयोग का कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने जवाब में केंद्रीय बलों पर आरोप लगाए थे। आयोग ने अपने निर्देश में ममता बनर्जी के एक हस्तलिखित शिकायत का भी जिक्र किया है, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया। आयोग का कहना है कि ममता बनर्जी ने आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधि कानून की धाराओं के साथ आईपीसी की धारा 505 का उल्लंघन किया है। इसके चलते उनपर प्रचार संबंधी प्रतिबंध रहेगा। हिन्दुस्थान समाचार/अनूप

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