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पूर्वी निगम ने सामान्य व्यापार लाइसेंस, भंडारण नीति 2021 का सरलीकरण कर बनाई नई नीति

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा क्षेत्र के व्यापारियों को राहत देने के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस/भंडारण लाइसेंस के संबंध में लाइसेंस नीति 2021 का सरलीकरण कर नई नीति बनाई गई है। इस नई नीति के अनुसार 3 साल तक के लिए सामान्य व्यापार लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन देने पर लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस संबंध में कुछ व्यापारी संघों ने लाइसेंस/भंडारण लाइसेंस के संबंध में नीति के सरलीकरण के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। सुझावों को ध्यान में रखते हुए किए गये महत्वपूर्ण संशोधन के अन्तर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ही प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा। हालांकि, मौजूदा लाइसेंस के नवीनीकरण/संशोधन के मामले में, प्रोसेसिंग शुल्क का आधा शुल्क लिया जाएगा, चाहे जितने वर्षों (अधिकतम 03 वर्ष) के लिए लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया हो। इसके अलावा यदि आवेदक वैधता अवधि के भीतर अपना लाइसेंस सरेंडर करता है तो आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, यदि आवेदक इसकी वैधता की समाप्ति के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करना चाहता है, तो आवेदक को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। यही नहीं क्षेत्र में वृद्धि के मामले में आवेदक बचे हुए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। --आईएएनएस एमएसके/एएनएम

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