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डीएसएसएसबी को हाईकोर्ट से झटका, ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज

नई दिल्ली, 14 जून (हि.स.) । दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जातीय आधार पर पूछे गए एक प्रश्न के मामले में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अनु मल्होत्रा की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पिछले 6 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, पिछले 17 फरवरी को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने डीएसएसएसबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कड़कड़डूमा कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ डीएसएसएसबी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका वकील सत्यप्रकाश गौतम ने दायर की है। याचिका में डीएसएसएसबी के चेयरमैन के खिलाफ परीक्षा में जातीय प्रश्न पूछे जाने पर एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्न की प्रति सोशल मीडिया के जरिये प्राप्त की है। ये परीक्षा 13 अक्टूबर, 2018 को आयोजित की गई थी। उस परीक्षा में दलित समुदाय को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। याचिका में परीक्षा से डीएसएसएसबी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे प्रश्न का चयन कर सामाजिक सौहार्द्र खराब करने की कोशिश की गई है। याचिका में पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाने के एसएचओ के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज नहीं करने पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट में ये याचिका अभी लंबित है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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