एआईएडीएमके के 10 विधायकों की अयोग्यता पर डीएमके फिर सुप्रीम कोर्ट में
एआईएडीएमके के 10 विधायकों की अयोग्यता पर डीएमके फिर सुप्रीम कोर्ट में

एआईएडीएमके के 10 विधायकों की अयोग्यता पर डीएमके फिर सुप्रीम कोर्ट में

नई दिल्ली, 09 जून (हि.स.)। डीएमके ने तमिलनाडु के उप-मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और दस दूसरे एआईएडीएमके विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एआईएडीएमके के विधायकों के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पिछली 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके के 11 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर सुनवाई बंद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश तब दिया था जब तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में विधानसभा के स्पीकर ने सभी 11 विधायकों को नोटिस जारी किया है। तब चीफ जस्टिस एसए बोब्डे ने कहा था कि स्पीकर ने कार्यवाही शुरू कर दी है और वे कानून के मुताबिक कार्यवाही करेंगे। दरअसल, पिछली 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के स्पीकर से पूछा था कि वे यह बताएं कि वे तमिलनाडु के उप-मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम और दस दूसरे एआईएडीएमके विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर कब संज्ञान लेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in

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