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कोरोना से जुड़ी एसओपी को मुख्य स्थानों पर डिस्प्लें करेंः दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 24 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन से लौटे एक परिवार को होम क्वारेंटाइन में रहने की अनुमति दे दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन में स्पष्टता का अभाव है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एयरपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे कोरोना के संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को मुख्य स्थानों पर डिस्प्ले करें। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गणेश चंद शर्मा ने कहा कि ब्रिटेन से यह परिवार 20 फरवरी को भारत आया था। उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई थी, उसके बावजूद उन्हें द्वारका के होटल विवांता में रखा गया है। इस परिवार में दो बच्चे भी हैं। एक बच्चे की उम्र छह साल और दूसरे की उम्र तीन वर्ष है। गणेश चंद शर्मा ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट के अनुसार ब्रिटेन से आनेवाले सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारेंटाइन जरूरी नहीं है। केवल उन्हें ही क्वारेंटाइन करने की जरूरत है जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव हो। इस परिवार की कोरोना रिपोर्ट जब निगेटिव आई तो उन्हें अनिवार्य क्वारेंटाइन में रखना गैरकानूनी कदम है। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय

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