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सेंट्रल विस्टा का निर्माण रुकवाने की मांग, हाईकोर्ट में 17 मई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 04 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सेंट्रल विस्टा का निर्माण रुकवाने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 17 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया। मंगलवार को यह याचिका चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष लिस्टेड थी। सुनवाई शुरू होने पर याचिकाकर्ता की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि जब पूरी दिल्ली कोरोना के संक्रमण के बुरी तरह तबाह है वैसे में केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों का ये दायित्व है कि वो संक्रमण को रोकने में पूरी ताकत लगाएं। ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल विस्टा का निर्माण करना कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयासों पर बुरा असर डालेगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीएन पटेल ने कहा कि कोर्ट सेंट्रल विस्टा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करना चाहती है। इस पर सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाए। इस दलील का एएसजी चेतन शर्मा ने विरोध करते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, ऐसे में नोटिस जारी करने का कोई मतलब नहीं है। हम इसमें जवाब दाखिल करेंगे। तब कोर्ट ने लूथरा से कहा कि वो नोटिस जारी नहीं कर रही है। कोर्ट ने इस मामले पर 17 मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले पांच जनवरी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। तीन जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए सेंट्रल विस्टा के लिए जमीन का डीडीए की तरफ से लैंड यूज बदलने को सही करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण क्लियरेंस मिलने की प्रक्रिया को सही कहा था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/वीरेन्द्र

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