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दिल्ली हिंसा: शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस

नई दिल्ली, 01 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मौजपूर इलाके में हिंसा के आरोप में जेल में बंद शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुरेश कैत की बेंच ने 10 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले 6 फरवरी को शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अभियोजन ने उसे बिना किसी आधार के पोस्टर बॉय बना दिया है। उन्होंने कहा था कि हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के बयान विभिन्न न्यूज क्लिपिंग के विरोधाभासी हैं। उन्होंने कहा था कि कोरोना की वजह से ट्रायल ठप है और ट्रायल के पहले से ही उसे हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कहा था कि आरोपी को जमानत देते समय कोर्ट की ओर से लगाए गए हर शर्त का पालन करेगा। शाहरुख को उत्तरप्रदेश के शामली से 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद की थी। पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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