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दिल्ली हिंसाः आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट पर संज्ञान मामले में सुनवाई कल

नई दिल्ली, 01 मार्च (हि.स.)। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में जेल में बंद उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन समेत यूएपीए के 18 आरोपितों के खिलाफ दायर तीसरी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर मंगलवार (2 मार्च) को सुनवाई करेगा। आज सभी आरोपितों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से वकील अमित प्रसाद ने एक वीडियो प्ले किया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों को हटाया गया और उनका कनेक्शन काट दिया गया। उन्होंने चांदबाग के 33 सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन का मैप दिखाया। तब कोर्ट ने कहा कि क्या आप जो वीडियो दिखा रहे हैं, वो चार्जशीट में हैं। कोर्ट ने अमित प्रसाद से पूछा कि क्या आपने इसकी अनुमति ली है। अमित प्रसाद ने कोर्ट को ग्राफिक्स के जरिये भीड़ के मूवमेंट के बारे में बताया। पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने सफूरा जरगर को छोड़कर सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी। पिछले 19 जनवरी को कोर्ट ने सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत 2 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी थी। पिछले 25 फरवरी को स्पेशल सेल ने तीसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। तीसरी पूरक चार्जशीट में फोरेंसिक साक्ष्यों और दूसरे तकनीकी परीक्षणों को आधार बनाया गया है। चार्जशीट में बताया गया है कि दंगों के लिए कैसे साजिश रची गई। दंगों की साजिश रचने वालों ने एक साजिश के तहत दंगों के दौरान कई इलाकों के सीसीटीवी कैमरे तोड़े थे। सीसीटीवी तोड़ने वालों की पहचान की गई है। इन दंगों में साजिश रचने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक 18 लोगों को आरोपित बनाया है। इन 18 में से एक आरोपित सफूरा जरगर के अलावा सभी आरोपित जेल में बंद हैं। सफूरा जरगर को मानवीय आधार पर हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। उल्लेखनीय है कि 24 नवंबर, 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर, 2020 को पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147,148,149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395, 419, 420, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 और प्रिवेंशन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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