पूर्व विधायक रामबीर शौकीन की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब

delhi-police-summoned-on-interim-bail-plea-of-former-mla-rambir-shokeen
delhi-police-summoned-on-interim-bail-plea-of-former-mla-rambir-shokeen

नई दिल्ली, 09 जून (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मकोका के तहत जेल में बंद दिल्ली के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमित बंसल ने दिल्ली पुलिस को दस दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। सुनवाई के दौरान रामबीर शौकीन की ओर से पेश वकील ने कहा कि शौकीन की तबीयत खराब है। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रामबीर शौकीन की मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने रामबीर की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। रामबीर शौकीन को संगठित अपराध गिरोह को संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है । उल्लेखनीय है कि उप्र के बागपत में कुछ बदमाश पुलिस हिरासत से पुलिस के हथियार लेकर भागे थे। इस मामले में रामबीर शौकीन का नाम मुख्य रूप से सामने आया था। इसके बाद बागपत पुलिस ने रामबीर शौकीन को 28 नवंबर, 2016 को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन वह दिल्ली में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फिर फरार हो गया था। बाद में 22 दिसंबर, 2020 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। रामबीर शौकीन के खिलाफ अपने भतीजे नीरज बवाना के गिरोह के साथ संगठित अपराध को अंजाम देने का आरोप है । हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in