दिल्ली दंगा: मोहम्मद फैजान खान की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली दंगा: मोहम्मद फैजान खान की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली दंगा: मोहम्मद फैजान खान की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 06 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक आरोपी मोहम्मद फैजान खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और अभी जांच जारी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भले ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई है लेकिन इस मामले में अभी जांच जारी है। राजधानी स्कूल से मिले 7 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की अभी जांच चल रही है। उससे कई दंगाईयों की पहचान होनी बाकी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से पूछा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच में देरी क्यों की गई। तब क्राइम ब्रांच ने कहा कि दंगों के मामल में 25 मार्च तक एफआईआर दर्ज किए गए थे। उसके बाद लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। पुलिसकर्मियों को कोरोना को रोकने की ड्यूटी पर लगा दिया गया। सुनवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने कहा कि जब दंगा भड़का तो दयालपुर पुलिस थाने पर केवल पांच जांच अधिकारी थे जिसकी वजह से जांच में देरी हुई। सुनवाई के दौरान फैजान की ओर से वकील फरहीम खान ने कहा कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है इसलिए आरोपी को हिरासत में लंबे समय तक रखने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड झूठा है क्यों कि फोन का इस्तेमाल फैजान की बुआ कर रही थी जो उस समय उसी इलाके में रहती है। फैजान यूपी के गाजियाबाद में रहता है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में 11 दिन की देरी की गई और पुलिस ने देरी की वजह नहीं बताई है। घटना 24 फरवरी की है और एफआईआर 5 मार्च को दर्ज की गई है। फरहीम खान ने कहा कि इस मामले के दूसरे सह अभियुक्त फैसल फारुख को कोर्ट ने पिछले 20 जून को जमानत दे दिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपी फैजान सह अभियुक्त फैसल फारुख की तरह न्याय की बराबरी का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि ये मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। पुलिस ने कहा कि फैजान दंगाईयों के समूह में शामिल था जो राजधानी स्कूल के बालकनी पर चढ़े और वहां से एक समुदाय विशेष के लोगों पर पेट्रोल बम फेंकने का काम किया था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत/बच्चन-hindusthansamachar.in

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