दिल्ली हाईकोर्ट और.निचली अदालतों में 31 जुलाई तक कामकाज स्थगित
दिल्ली हाईकोर्ट और.निचली अदालतों में 31 जुलाई तक कामकाज स्थगित

दिल्ली हाईकोर्ट और.निचली अदालतों में 31 जुलाई तक कामकाज स्थगित

नई दिल्ली, 14 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों में 31 जुलाई तक कामकाज स्थगित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में इस आशय का फैसला किया गया है। हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल सुपरविजन कमेटी ने ये फैसला किया है। पिछले 29 जून को हाईकोर्ट ने 15 जुलाई तक कामकाज निलंबित करने का फैसला किया था। हाईकोर्ट में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिस्टेड मामलों को सितंबर में लिस्ट करने का आदेश दिया गया है। 16 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 10 सितंबर को, 17 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 11 सितंबर को, 18 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 5 सितंबर को, 20 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 14 सितंबर को, 21 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 15 सितंबर को, 22 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 16 सितंबर को, 23 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 17 सितंबर को, 24 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 18 सितंबर को, 25 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 19 सितंबर को, 27 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 21 सितंबर को, 28 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 22 सितंबर को, 29 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 23 सितंबर को, 30 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 24 सितंबर को और 31 जुलाई को लिस्टेड मामलों की सुनवाई 25 सितंबर को लिस्ट करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि निचली अदालतें जमानत, रोक इत्यादि अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई पहले के दिशानिर्देशों के मुताबिक करती रहेंगी। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के सभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजों को निर्देश दिया था कि वे Cisco WebEx के जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करें। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत-hindusthansamachar.in

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