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दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 मार्च से सभी अदालतों में नियमित सुनवाई करने का दिया आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 मार्च से नियमित सुनवाई करने का आदेश दिया है। यह जानकारी दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष रमेश गुप्ता और सचिव अजयेंद्र सांगवान ने शुक्रवार को दी। रमेश गुप्ता और अजयेंद्र सांगवान ने दिल्ली के वकीलों को भेजे गए मैसेज में कहा है कि उनकी कोशिशें कामयाब हुई हैं और हाई कोर्ट ने 15 मार्च से सभी अदालतों में नियमित सुनवाई करने का आदेश दिया है। दिल्ली की निचली अदालतों के बार एसोसिएशन की कोआर्डिनेशन कमेटी ने भी इस बात की तस्दीक दी है कि हाईकोर्ट ने सभी दिल्ली की सभी अदालतों में 15 मार्च से नियमित सुनवाई करने का फैसला किया है। बतादें कि हाईकोर्ट ने दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के बाद 11 बेंचों में पिछले 18 जनवरी से फिजिकल सुनवाई करने का फैसला किया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को भी आदेश दिया था कि वो 18 जनवरी से हर कोर्ट एक दिन छोड़कर नियमित सुनवाई करें। कोरोना संक्रमण की वजह से मार्च 2020 से दिल्ली की निचली अदालतों में सुनवाई बंद कर दी गई थी। हाईकोर्ट और निचली अदालतें केवल अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर रही थीं। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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