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दिल्ली: हाईकोर्ट और सभी जिला अदालतों में 23 अप्रैल तक फिजिकल सुनवाई पर रोक

नई दिल्ली, 08 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कल यानि 09 अप्रैल से हाईकोर्ट और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में फिजिकल सुनवाई बंद करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट की फुल बेंच ने गरुवार को फैसला लिया कि 09 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में सुनवाई अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही होगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि वो विचाराधीन कैदियों के रिमांड बढ़ाने के लिए जेल महानिदेशक से मशविरा कर उचित प्रबंध करें। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर विचाराधीन कैदियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया जाए। हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि वे सुनवाई के दौरान पक्षकारों या वकीलों के उपस्थित नहीं होने पर कोई प्रतिकूल आदेश जारी नहीं करें। कोर्ट ने जिला अदालतों को ये भी निर्देश दिया कि कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए तय की गई सुनवाई को टाल दें। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में उपरोक्त आदेश की जानकारी दी गई। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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