delhi-government-should-give-enough-information-for-the-app-to-start-black-marketing-of-remedesvir-high-court
delhi-government-should-give-enough-information-for-the-app-to-start-black-marketing-of-remedesvir-high-court

रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने को शुरू होने वाले ऐप के लिए पर्याप्त जानकारी दे दिल्ली सरकार : हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 29 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने को शुरू होने वाले ऐप के लिए एक दिन में पर्याप्त जानकारी दें। जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि ये ऐप दो दिन के अंदर लांच हो जाना चाहिए। इस मामले पर सुनवाई के दौरान वकील अनुज अग्रवाल ने कहा कि रेमडेसिविर का स्टॉक मिलते ही उसके लिए ओटीपी जेनरेट हो जाता है। तब कोर्ट ने पूछा कि ये अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए है। तब अग्रवाल ने कहा कि हां। तब वरिष्ठ वकील माविका त्रिवेदी ने कहा कि रेमडेसिविर के उपयोग पर कोई डाटा नहीं है। कोर्ट के आदेश के बावजूद मरीजों के तीमारदारों को दवाई के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। त्रिवेदी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि दवा कहां मिलेगी। बाजार में फर्जीवाड़ा चल रहा है। तब कोर्ट ने कहा कि इसीलिए तो वे पोर्टल बना रहे हैं। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता तुषार राव ने पूछा कि क्या दिल्ली सरकार ये विज्ञापन दे सकती है कि मोहल्ला क्लीनिक से रेमडेसिविर मिलेगा। उन्होंने कहा कि दवाइयों की कालाबाजारी पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि सबसे अच्छा तो ये है कि लोगों को पूरी सूचना मिले। अभी सूचना का घोर अभाव है। अगर रेमडेसिविर सबको दिया जाए तो उसकी मांग काफी होगी। हम मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तब तुषार राव ने कहा कि इसका हल पोर्टल ही है। कोर्ट ने कहा कि पोर्टल के जरिये होम आइसोलन के मरीजों को भी दवा दी जा सकती है जो डॉक्टर की निगरानी में इलाज करवा रहे हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि ऐप के लिए जरूरी सूचना एक दिन के अंदर उपलब्ध कराएं। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in